पंजाब में आतंकवाद से जुड़ी याचिका पर याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट जाने की सलाह

नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने 1984 से 1995 के बीच आतंकवाद के दौर में पंजाब में आठ हजार लोगों के गायब होने और मारे जाने के मामले की एसआईटी से जांच करने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है।

सुनवाई के दौरान सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट जाने की सलाह दी, जिसके बाद याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से याचिका वापस ले लिया। याचिका मानवाधिकार कार्यकर्ता जसवंत सिंह कालरा ने दायर किया था। याचिका में पीड़ित पक्षों को राहत दिए जाने की मांग और बड़े पैमाने पर हुई हिंसा के पीड़ितों को संरक्षण प्रदान करने के लिए नया कानून बनाने की मांग की गई थी।

This post has already been read 6888 times!

Sharing this

Related posts